मृतकों के लिए तवाफ करने और क़ुर्आन ख़त्म करने का हुक्म
मैं कभी कभी अपने किसी रिश्तेदार के लिए या अपने माता पिता के लिए या अपने मृतक दादा दादी के लिए तवाफ करता हूँ तो इस का क्या हुक्म है ? तथा उन के लिए क़ुर्आन खत्म करने का क्या हुक्म है?