स्वास्थ्य बीमा में भाग लेने का हुक्म
हम एक चिकित्सा संस्थान हैं, हम अपने साथ अनुबंधित कंपनियों के बीमारों के लिए इलाज सेवायें देने के मैदान में काम करते हैं, कंपनियों के साथ अनुबंध की शर्तों में से एक यह है कि : रोगी हर बार हमारे पास आने (प्रत्येक विज़िट) के बदले एक निश्चित राशि का भुगतान करे गा, जो हमारे उस की कंपनी से कुल मांग की राशि से कट जाये गा। प्रश्न यह है कि : क्या शरीअत के दृष्टि कोण से हमारे लिए यह जाइज़ है कि हम उस राशि को जिसे रोगी भुगतान करता है समाप्त कर दें और उसे हम स्वयं उस की ओर से सहन करें, ताकि हम रोगियों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकें, और वे किसी अन्य सेवा प्रदाता पर हमें प्राथमिकता दें ? ज्ञात रहे कि ये कंपनियाँ बीमा की कंपनियाँ है जो उन कंपनियों के कर्मचारियों को चिकित्सा सेवाये प्रदान करने के मैदान में काम करती हैं जो इन के साथ और हमारे अलावा अन्य समान चिकित्सा संस्थाओं के साथ ठेका किये होती हैं।.