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मैं ने पढ़ा है कि वो बरतन, चम्मच और चाकू जिन में सुअर का मांस लग गया हो, उन्हें सात बार पानी से और एक बार मिट्टी से धोना अनिवार्य है। क्या यह सहीह है? इस हुक्म का आधार किस हदीस पर है? क्या बरतनों को एक बार साबुन से धोना प्रयाप्त नही है?